पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा आगामी त्यौहारों एवं कानून-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

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पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा आगामी त्यौहारों एवं कानून-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक उ०प्र० के साथ आगामी त्यौहार (रक्षाबन्धन, नागपंचमी, सावन झूला तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी), कानून-व्यवस्था, जनशिकायतों के निस्तारण, पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों आदि के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः-
आगामी त्यौहारों यथा रक्षाबन्धन, नागपंचमी, सावन झूला, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष सतर्कता बरती जाने की आवश्यक्ता है। त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति समितियों की बैठक कर ली जाये एवं साम्भ्रान्त नागरिकों कार्यक्रम के आयोजको आदि के साथ निरन्तर संवाद बनाया रखा जाये तथा डिजिटल वालेन्टियर्स एवं सिविल डिफेन्स का सक्रिय सहयोग लिया जाये।
थानो पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर की प्रविष्टियों का परिशीलन कर आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत विगत वर्षों अथवा वर्तमान में कोई समस्या दृष्टिगोचर हो तो उसका समय से निस्तारण कराया जाये तथा प्रत्येक थाना क्षेत्रों में TROUBLE SPOTS चिन्हित कर, प्रत्येक TROUBLE SPOTS पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी / मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी द्वारा मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान कराया जाये। किसी प्रकार की नयी परम्परा शुरू करने की अनुमति न दिया जाये।
ऐसे मन्दिर जो किसी नदियों के किनारे स्थापित है उन्हे चिन्हित कर लिया जाये तथा पूर्व से ही ऐसे सभी स्थानों का भ्रमण कर पर्याप्त एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
नदियों के घाटों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करायी जाये तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेटिंग कराकर गोताखोर व जल पुलिस की ड्यूटी लगायी जाये।
अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर गतिविधियों की निरन्तर निगरानी की जाये तथा बार्डर पर तैनात सुरक्षा बलो के साथ समन्वय बनाये रखा जाये।
जनपदीय अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय कर लिया जाये। जनपद के समस्त कार्मिकों की ब्रीफिंग करते हुये समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना/चौकी तथा बीट स्तर के कर्मियों को भी सचेत व सक्रिय कर दिया जाये। छोटी से छोटी सूचना को भी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर इसकी समुचित मॉनिटरिंग की जाये।
UP-112 के पीआरवी वाहनों तथा पुलिस के अन्य पैट्रोलिंग वाहनों द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट्स / संवेदनशील स्थलों पर राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रभावी गश्त/पेट्रोलिंग / चेकिंग करायी जाए।
समस्त जनपदों में पोस्टर पार्टी एवं मॉर्निंग चेकिंग टीम को सक्रिय रखा जाय तथा प्रातः काल नियमित रूप से चेकिंग हेतु रवाना किया जाय।
त्यौहारो के दृष्टिगत रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजारों, मॉल, महत्वपूर्ण
प्रतिष्ठानो, संवेदनशील स्थानो एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानो पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध करते नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग करायी जाये।
आवश्यकतानुसार सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरो का उपयोग कर नियमित रूप से निगरानी की जाय।
समस्त कमिश्नरेट/ जनपद की सोशल मीडिया टीम 24X7 सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म पर निगरानी रखें तथा मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया टीम से समन्वय रखते हुये आपत्तिजनक / भ्रामक पोस्ट का तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाय।
समस्त अधिकारीगण समय से कार्यालय में बैठकर जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करें तथा जन शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता के आधार पर सम्यक विधिक निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें।
जनप्रतिनिधियों से निरन्तर संवाद बनाये रखा जाये तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतो को भी प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए विधि सम्यक निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

आगामी उ०प्र० पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस-2023 सीधी भर्ती के पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा को शुचिता पूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक इंतजाम कर लिये जाये।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार गम्भीर प्रवृत्ति के
अभियोगो को चिन्हित कर मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर अधिक से

अधिक अभियोगो में अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जाये।
माफियाओं एवं संगठित अपराधियों तथा उनके गिरोह के सदस्यों के क्रियाकलापो पर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये।
प्रायः यह देखा जा रहा है कि मोटर साइकिल में मानको के विपरित साइलेन्सर
हटाकर सोहदो द्वारा अत्याधिक गति से मोटर साइकिल सार्वजनिक स्थलो पर चलायी जा रही है, जिनके विरूद्ध अभियान चलाकर विधिक कार्यवाही की जाये। त्यौहारो के दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों / लाउडस्पीकरो का प्रयोग मानको व पूर्व
निर्गत निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

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