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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर, श्री अजय साहनी द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में शातिर अपराधी व लुटेरा सत्यम तिवारी पुत्र सन्तोष तिवारी निवासी भाट का पुरवा रामपुर कलां थाना मछलीशहर जिला जौनपुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश दिनांक-09.07.2021 के क्रम में अवैध रुप से अर्जित धनराशि से एक मकान बनवाया गया है, (जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपये) को थाना बरसठी पुलिस व प्रशासक द्वारा कुर्क की मुनादी कराते हुए दिनांक-25.08.2021 को जब्त किया गया। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही अपरधियों के विरुद्ध की जाती रहेगी जो अपराध जगत से अवैध रुप से धन का अर्जन किये है।
आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 31/20 धारा 3(1) उ0प्र गैगेस्टर एक्ट थाना बरसठी जिला जौनपुर।
2.मु0अ0सं0-262/2019 धारा 394/307/411/323/120 बी भादवि थाना बरसठी जौनपुर।