गाजियाबाद में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी जो 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक के लिए रहेगी:-

ब्यूरो चीफ/ सत्य प्रकाश उपाध्याय

गाजियाबाद: एक तरफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोग जाते हुए पुराने साल को विदाई देते हुए आने वाले नए साल के स्वागत में जश्न मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन की तरफ से धारा 163 लागू की जाएगी| यह धारा 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक के लिए लागू की जाएगी| इसके लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं जिसमें लोगों को हिदायत दी गई है कि नए साल में जश्न मानते हुए, पार्टी करते हुए,या शराब पीकर किसी प्रकार से हुड़दंग और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी| अडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि नए साल के अवसर पर शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी पार्टियों और बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए| उन्होंने कहा कि सभी मॉल, ढाबा, होटल, पब, क्लब, बार और बैंक्वेट हॉल के सभी संचालकों को को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने यहां होने वाली सभी पार्टियों की रूपरेखा पहले से ही सुनिश्चित कर लें और पार्टियों में शामिल होने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने की जिम्मेदारी भी संचालकों की ही होगी| यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त और सख्त करते हुए एसीपी ने भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की कार्यवाही के अलावा बीएनएस की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी | भीड़भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी वाहनों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही पार्किंग स्थल में खड़ा करवाएं| संदिग्ध तथा अपंजीकृत या फिर बिना दस्तावेज वाले किसी भी वाहन की सूचना तुरंत 112 पर डायल कर बताएं| और इसके साथ ही साथ लाउडस्पीकर, डीजे तथा साउंड सिस्टम को भी सीमित आवाज में बजाने के निर्देश दिए गए हैं| महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को भी लगातार क्षेत्र में ग्रस्त पर रखा जाएगा|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *