गोमती नगर विस्तार में खाली पड़े भूखण्डों पर आवंटी से अनुरक्षण शुल्क वसूलेगा एलडीए

गोमती नगर विस्तार में खाली पड़े भूखण्डों पर आवंटी से अनुरक्षण शुल्क वसूलेगा एलडीए

लखनऊ विकास प्राधिकरण में आयोजित जनता अदालत में खाली पड़े भूखण्डों में गंदगी व जलभराव की शिकायत पर अनुरक्षण शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश


जनता अदालत में प्राप्त हुये 29 प्रार्थना पत्रों में से 07 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में तय की गयी समय सीमा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरूवार को प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान नामांतरण, रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड व अवैध निर्माण आदि से सम्बंधित कुल 29 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 07 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा समय-सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को त्वरित गति से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के उद्देश्य से गुरूवार को प्राधिकरण भवन के स्वर्ण जयंती सभागार में “प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत“ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा जनता अदालत में उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया और सम्बंधित को कार्यवाही के लिए निर्देश दिये गये। जनता अदालत में आये गोमती नगर विस्तार के वरदान खण्ड निवासी राजेश कुमार सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके मकान के आसपास लगभग 20 भूखण्ड खाली पड़े हैं। जिनमें गंदगी व जलभराव होता है, साथ ही अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस पर अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने अभियंत्रण खण्ड-1 के अधिशासी अभियंता को कालोनी का निरीक्षण करके साफ-सफाई कराने के निर्देश दिये। साथ ही गोमती नगर विस्तार योजना में खाली पड़े भूखण्डों पर आवंटी से अनुरक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिये।

15 दिन में रजिस्ट्री कराने के निर्देश
जनता अदालत में आयी शबीना ने बताया कि वह बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-पी में रहती हैं। जहां स्थानीय निवासी गौतम कश्यप द्वारा रास्ते में बांस की टटिया रखकर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। इस पर अभियंत्रण खण्ड-7 के अधिशासी अभियंता को स्थल निरीक्षण करके अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा जानकीपुरम विस्तार की आश्रयहीन योजना के भवन संख्या-3/816 में रहने वाले विश्वनाथ पाण्डेय ने प्रार्थना पत्र दिया कि वह मकान का पूरा पैसा जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुयी है। इस पर सम्बंधित अधिकारी को 15 दिन के अंदर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

ग्रीन बेल्ट से अवैध कब्जा हटायें
इस क्रम में महानगर निवासी सिमरन जीत सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें प्रियदर्शिनी योजना में भूखण्ड संख्या-2/9/बी आवंटित है। जिसके सामने ग्रीन बेल्ट की जगह पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके अस्थायी निर्माण करा लिया गया है। अवैध कब्जेदारों द्वारा रास्ते में कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे उनके भूखण्ड तक जाने का रास्ता बंद हो गया है। उक्त प्रकरण में प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी को तीन दिन के अंदर स्थल निरीक्षण करके कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। इस मौके पर विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, शशिभूषण पाठक, वंदना पाण्डेय, रंजना अवस्थी, देवांश त्रिवेदी एवं रवि नंदन सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंता गण उपस्थित रहे।

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