जिले में गैस सिलेंडर की हो रही सुचारू से आपूर्ति – डीएम
(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)
अयोध्या।जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा जनपद में कार्यरत कुल 55 गैस एजेंसियों के माध्यम से सुचारू रूप से घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है।बताया कि आयल कम्पनी के विक्रय अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर की मांग के सापेक्ष आपूर्ति में कोई समस्या या रुकावट नहीं है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति 25 दिन के बाद डी०ए०सी० (ऑथेंटिकेशन कोड) के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, जिससे गैस सिलेंडर की आपूर्ति वास्तविक उपभोक्ताओं को ही हो एवं इसके डायवर्जन/कालाबाजारी को रोका जा सके।जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं को बिना किसी समस्या के निर्बाध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया है कि सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्वयं एवं अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक के साथ निरंतर रूप से भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी घरेलू गैस सिलेण्डर का अनाधिकृत रूप भण्डारण/डायवर्जन/कालाबाजारी न हो। अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत गैस एजेन्सियों के नियमित सम्पर्क में रहकर यह सुनिश्चित कराए कि किसी भी गैस एजेन्सी पर अनाश्यक भीड़-भाड़ न हो।यदि किसी भी एजेन्सी पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो तत्काल मौके पर जाकर इसको समाप्त कराएं।अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत यह सुनिश्चित करें कि किसी भी गैस एजेन्सी द्वारा किसी भी उपभोक्ता से गैस की निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि न ली जाए।कुछ जनसेवा केन्द्रों द्वारा भी घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की जाती है, इस पर भी कड़ी नजर रखी जाए, जिससे इनके द्वारा भी कोई अनियमितता न की जा सके। कतिपय सोशल मीडिया/व्यक्तियों आदि द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर की कमी सम्बन्धित झूठा एवं भ्रामक दुष्प्रचार किए जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।अतः इन पर भी कड़ी नजर रखी जाय। यदि कोई भी व्यक्ति/सोशल मीडिया एकाउण्ट आदि इसमें संलिप्त पाए जाए तो उसके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। सभी गैस एजेन्सियों के बाहर इस आशय की सूचना का स्पष्ट रूप से बैनर/फलेक्सी के माध्यम से प्रदर्शन सुनिश्चित कराया जाए कि घरेलू गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक है एवं उपभोक्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार उनको गैस सिलेण्डर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति/गैस एजेन्सी/प्रतिष्ठान आदि घरेलू गैस सिलेण्डर के किसी भी प्रकार के अनाधिकृत होल्डिग/भण्डारण/डायवर्जन/कालाबाजारी/ओवररेटिंग/डिलीवरी आदि में संलिप्त पाया जाए तो सभी सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराते हुए कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।विभिन्न संचार माध्यमो एवं अन्य माध्यमों से अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत घरेलू गैस की कोई कमी न होने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओ को जागरूक करें।

