जौनपुर में यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, जाम मुक्त व दुर्घटना रहित बनाने के लिये दिनांक 15.05.2025 से 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा

जौनपुर में यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, जाम मुक्त व दुर्घटना रहित बनाने के लिये दिनांक 15.05.2025 से 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा

*जौनपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, जाम मुक्त व दुर्घटना रहित बनाने के लिये जौनपुर शहर क्षेत्र में दिन के समय में आवश्यक वस्तु (गैस, डोजल, पेट्रोल, व मेडिकल से सम्बन्धित वाहन) को छोड़कर नो एंट्री (भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित) की व्यवस्था लागू किया गया है। जिसमें प्रातः 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। जो दिनांक 15.05.2025 से लागू होगा।*

*शहर क्षेत्र में सुगम यातायात संचालन हेतु निम्नलिखित स्थानों पर भारी वाहनों का शहर क्षेत्र में आवागमन को समय प्रात 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक प्रतिबन्धित किया जाता है।*

1- *पचहटिया तिराहा*
पतहचिया तिराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है।

2- *प्रसाद तिराहा*
प्रसाद तिराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है।

3- *पकड़ी हाइवे अण्डर पास*
पकड़ी हाइवे अण्डर पास से शहर शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है।

4- *अलीगंज हाइवे तिराहाः*
पकड़ी हाइवे तिराहा से शहर शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है।

5- *हौज खास हाइवे तिराहाः*
हौज खास हाइवे तिराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है।

6- *चाँदपुर हाइवे अण्डर पासः*
चाँदपुर हाइवे अण्डर पास से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है।

*उपरोक्त आदेश दिनांक-15.05.2025 से लागू होगा।*

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