शातिर अपराधी व गौतस्कर सलमान व फैजान की सम्पत्ति मकान (अनुमानित कीमत 01 करोड़ रु0) गैंगेस्टर एक्ट की धारा – 14(1) के तहत कुर्क के आदेश की मुनादी कराते हुए जब्त/शील किया गया
जौनपुर: पुलिस अधीक्षक, द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में शातिर अपराधी व गौतस्कर सलमान व फैजान पुत्रगण फिरोज निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध गौतस्करी के अपराध में गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलामजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश के क्रम में अवैध रुप से अर्जित की गयी सम्पत्ति से 4000 स्क्वायर फीट में बनवाया गया मकान अनुमानित कीमत 01 करोड़ रुपया को थाना सरायख्वाजा जौनपुर पुलिस व थाना अहरौला आजमढ़ पुलिस व प्रशासक तहसीलदार सदर जौनपुर द्वारा कुर्क की मुनादी कराते हुए दिनांक- 04.07.2024 को मकान को शील करते हुए जब्त किया गया।
*जब्त सम्पत्ति का विवरण-*
1. एक मकान ( 4000 स्क्वायर फीट में बना हुआ अनुमानित कीमत 01 करोड़ रुपया )
*आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0सं0 83/2023 धारा 34/307/186/153 व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायख्वाजा जौनपुर।
2. मु0अ0सं0 206/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप अधिनियम 1986

