मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 395/511 भादवि मे सात वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई गई
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 395/511 भादवि मे सात वर्ष के कठिन कारावास एंव 10,000 अर्थ दण्ड एंव जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त वर्णित दण्ड समायोजित की जायेगी है, अर्थ दण्ड न देने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
संक्षिप्त विवरण:- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन
कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश कुमार के नेतृत्व में एवं अति० निरीक्षक जितेन्द्र यादव, नोडल अधिकारी एवं थाना स्थानीय के पैरोकार का० रोशन लाल के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए थाना स्थानीय पर दिनांक 03/05/2016 को वादी गनेश रावत पुत्र स्व० भभूती निवासी भीखापुरवा थाना बीकेटी जनपद लखनऊ के द्वारा 10 या 12 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी का दरवाजा तोड़कर डकैती का प्रयास करना व विरोध करने पर वादी की पत्नी व भतीजे को लाठी डण्डो से प्रहार किये जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। माननीय न्यायालय श्रीमान पी०सी० एक्ट सप्तम लखनऊ के द्वारा निर्णायक फैसला दिनांक 22.11.2023 को मु0अ0सं0 238/2016 धारा 395/511 भादवि थाना बीकेटी लखनऊ के अभियुक्त नाहिम उर्फ गोली उर्फ मेंहदी पुत्र सादिक हुसैन निवासी ग्राम कनपुरा थाना तिरवा जनपद कन्नौज को दोषसिद्ध करते हुए धारा 395/511 भादवि मे सात वर्ष के कठिन कारावास एंव 10,000 अर्थ दण्ड एंव जेल मे बितायी गयी अवधि उपरोक्त वर्णित दण्ड समायोजित की जायेगी है, अर्थ दण्ड न देने की दशा
में01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग व सजा-
1. नाहिम उर्फ गोली उर्फ मेंहदी पुत्र सादिक हुसैन निवासी ग्राम कनपुरा थाना तिरवा जनपद
कन्नौज
फैसलाः-
मु0अ0सं0 238/2016 धारा 395/511 भादवि थाना बीकेटी लखनऊ के अभियुक्त नाहिम उर्फ गोली उर्फ मेंहदी पुत्र सादिक हुसैन निवासी ग्राम कनपुरा थाना तिरवा जनपद कन्नौजकरते हुए धारा 395/511 भादवि मे सात वर्ष के कठिन कारावास एंव 10,000 अर्थ दण्ड एंव जेल मे बितायी गयी अवधि उपरोक्त वर्णित दण्ड समायोजित की जायेगी है। अर्थ दण्ड न देने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
पैरवीकर्ता- प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश कुमार, थाना बीकेटी लखनऊ।
अति० निरीक्षक जितेन्द्र यादव, थाना बीकेटी लखनऊ।
कांस्टेबल रोशन लाल (कोर्ट पैरोकार), थाना बीकेटी लखनऊ रहे।

