मीडिया पास के दुर्पयोग नही किए जाने की की गई अपील:मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्दंखल व्यवहार लो०प्रति० अधिनियम, 1951 की धारा 131 (1) (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने के साथ 3 माह तक की सजा या दोनों हो सकते है

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए मीडिया पास का प्रयोग करने के लिए निबंधन व शर्तों के अधीन पास जारी किए…

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