दिवाली पर दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को भी मिलेगा बोनस, शासनादेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी दिवाली पर 1184 रुपये बोनस देगी। बशर्ते उन्हें 31 मार्च 2022 तक काम करते हुए तीन वर्ष पूरे हो गए हों और प्रतिवर्ष न्यूनतम 240 दिन काम किया हो। शासन ने मंगलवार को डीए में 4 फीसदी की वृद्धि और बोनस संबंधी आदेश जारी कर दिया।

शासनादेश के अनुसार, राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 6908 रुपये का बोनस दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्ष 2021-22 में विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड मिला होगा, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।

सभी श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा और शेष 25 फीसदी का नकद भुगतान किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे यह राशि एनएससी के रूप में दी जाएगी या उसके पीपीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा।

इस तरह मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता
शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों व यूजीसी के वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते (डीए) की मासिक दर 38 प्रतिशत होगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के एरियर का भुगतान अधिकारी व कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में होगा।

1 अक्तूबर से देय राशि का भुगतान अक्तूबर के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के दायरे में आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की अवशेष राशि का 10 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। राज्य सरकार इस अवशेष राशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 खाते में जमा करेगी। शेष 90 फीसदी राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में दी जाएगी।

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