जौनपुर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया है कि निदेशक, प्रशासन एव विकास पशुपालन विभाग उ0प्र लखनऊ के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश क्रे कम मे जनपद के आकांक्षात्मक विकास खण्ड रामपुर एवं मछलीशहर में बकरी पालन की योजना (रा0यो0) (राज्यांश 90 प्रतिशत, लाभार्थी 10 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023-24 अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत संचालित की जानी है। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को निम्न दिशा-निर्देशो का पूर्ण अनुपालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
प्रति इकाई धनराशि राज्यांश (90 प्रतिशत) रू0 40500 एव लाभार्थी अंश (10 प्रतिशत) कुल रू0 45000 है, जिसमें नर व्यस्क बकरा (रू0-9000/ प्रति बकरा) संख्या 01 कुल धनराशि 9000.00, मादा बकरियां (रू0-6000/प्रति बकरी) संख्या 05 कुल धनराशि 30000.00, बीमा 6 पशुओ का 7.5 प्रतिशत की दर से कुल धनराशि 3000.00, परिवहन तथा वर्तन आदि पर व्यय कुल धनराशि 1500.00, ओषधि, पोषक तत्व तथा कृमिनाशक दवापान कुल धनराशि 1500.00 है।
शासन के मंशानुरूप आकांक्षात्मक वि0ख0 में बकरी पालन की प्रोत्साहन हेतु इच्छुक बकरी पालकों महिला/पुरूष का ग्रामीण स्तर पर चयन ग्रामप्रधान, पशुचिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित तहसील के उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा लाभार्थियो का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बी0पी0एल0 कार्ड धारक, कोविड प्रभावित महिला, भूमि हीन महिला/पुरूष एवं विधवा निराश्रित महिला का ही चयन किया जाय, जिसमे 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति एव 3 प्रतिशत दिव्यांगजन को सम्मिलित किया जाय। लाभार्थी चयन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थी का चयन किया जायेगा जो प्रतीक्षा सूची में रहेगें।
जिला स्तर पर उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्तर से प्राप्त सूची के आधार पर लक्ष्य से 5 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (सदस्य,सचिव) एवं मुख्यालय स्तर पर उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी (पशुधन अथवा चिकित्सा) सदस्य होगें। जनपद मे आकांक्षात्मक वि0ख0 से 10 बकरी लाभार्थियों के चयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है
प्रति इकाई लागत का भुगतान – प्रति इकाई लागत रू0 45000/- है, प्रति इकाई राज्यंश(90 प्रतिशत)रू0-40500रु- धनराशि देय होगी। प्रति इकाई 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश रू0-4500/- होगी जो चयनित महिला लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने बैंक खाता मे जमा की जायेगी। जमा की गयी धनराशि का विवरण प्राप्त कर स्वयं रखेगे (जनपद अनतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष)। चयनित लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि रू0-4500/जमा करने के (सम्बन्धित का विवरण प्राप्त होने के उपरान्त ही)(प्रति इकाई 39-औषधि तथा रसायन मद मे रू0-1500/- तथा बीमा हेतु 42 अन्य व्यय मद मे रू0 रू0 3000/- कुल रू0 4500/- को रोक कर )उपरान्त ही शेष धनराशि रू0-36000/- का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। चयनित लाभार्थी से 10 रू0 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि स्थापित होने वाली बकरी इकाई को 03 वर्ष तक संचालित किया जायेगा। चयनित लाभार्थी को प्रति इकाई भुगातन की जाने वाली धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही की जायेगी अन्य किसी प्रकार से भुगतान नही किया जायेगा। चयनित लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि मे से रू0 36000/-एव लाभार्थी अंश रू0 4500/- सम्मिलित कर कुल रू0 40500/- से 01 नर एव 05 मादा बकरियों का क्रय किया जायेगा। प्रति इकाई अवशेष धनराशि से पशुओं का परिवहन व बर्तन, राशन आदि का क्रय किया जायेगा।
अत : उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी मछलीशहर, पशुचिकित्साधिकारी रामपुर (आकांक्षत्मक विकास खण्ड) को निर्देशित किया जाता है कि बकरी पालन योजना वर्ष 2023-24 के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों का उपरोक्तानुसार चयन कर (व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने के उपरान्त) चयन सूची पूर्ण कर चयनित लाभार्थियों के आवेदन पत्र सहित अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा लाभार्थियों के चयन को अन्तिम रूप प्रदान करते हुए निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया जा सकें।
प्रति इकाई धनराशि राज्यांश (90 प्रतिशत) रू0 40500 एव लाभार्थी अंश (10 प्रतिशत) कुल रू0 45000 है, जिसमें नर व्यस्क बकरा (रू0-9000/ प्रति बकरा) संख्या 01 कुल धनराशि 9000.00, मादा बकरियां (रू0-6000/प्रति बकरी) संख्या 05 कुल धनराशि 30000.00, बीमा 6 पशुओ का 7.5 प्रतिशत की दर से कुल धनराशि 3000.00, परिवहन तथा वर्तन आदि पर व्यय कुल धनराशि 1500.00, ओषधि, पोषक तत्व तथा कृमिनाशक दवापान कुल धनराशि 1500.00 है।
शासन के मंशानुरूप आकांक्षात्मक वि0ख0 में बकरी पालन की प्रोत्साहन हेतु इच्छुक बकरी पालकों महिला/पुरूष का ग्रामीण स्तर पर चयन ग्रामप्रधान, पशुचिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित तहसील के उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा लाभार्थियो का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बी0पी0एल0 कार्ड धारक, कोविड प्रभावित महिला, भूमि हीन महिला/पुरूष एवं विधवा निराश्रित महिला का ही चयन किया जाय, जिसमे 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति एव 3 प्रतिशत दिव्यांगजन को सम्मिलित किया जाय। लाभार्थी चयन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थी का चयन किया जायेगा जो प्रतीक्षा सूची में रहेगें।
जिला स्तर पर उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्तर से प्राप्त सूची के आधार पर लक्ष्य से 5 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (सदस्य,सचिव) एवं मुख्यालय स्तर पर उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी (पशुधन अथवा चिकित्सा) सदस्य होगें। जनपद मे आकांक्षात्मक वि0ख0 से 10 बकरी लाभार्थियों के चयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है
प्रति इकाई लागत का भुगतान – प्रति इकाई लागत रू0 45000/- है, प्रति इकाई राज्यंश(90 प्रतिशत)रू0-40500रु- धनराशि देय होगी। प्रति इकाई 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश रू0-4500/- होगी जो चयनित महिला लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने बैंक खाता मे जमा की जायेगी। जमा की गयी धनराशि का विवरण प्राप्त कर स्वयं रखेगे (जनपद अनतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष)। चयनित लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि रू0-4500/जमा करने के (सम्बन्धित का विवरण प्राप्त होने के उपरान्त ही)(प्रति इकाई 39-औषधि तथा रसायन मद मे रू0-1500/- तथा बीमा हेतु 42 अन्य व्यय मद मे रू0 रू0 3000/- कुल रू0 4500/- को रोक कर )उपरान्त ही शेष धनराशि रू0-36000/- का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। चयनित लाभार्थी से 10 रू0 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि स्थापित होने वाली बकरी इकाई को 03 वर्ष तक संचालित किया जायेगा। चयनित लाभार्थी को प्रति इकाई भुगातन की जाने वाली धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही की जायेगी अन्य किसी प्रकार से भुगतान नही किया जायेगा। चयनित लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि मे से रू0 36000/-एव लाभार्थी अंश रू0 4500/- सम्मिलित कर कुल रू0 40500/- से 01 नर एव 05 मादा बकरियों का क्रय किया जायेगा। प्रति इकाई अवशेष धनराशि से पशुओं का परिवहन व बर्तन, राशन आदि का क्रय किया जायेगा।
अत : उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी मछलीशहर, पशुचिकित्साधिकारी रामपुर (आकांक्षत्मक विकास खण्ड) को निर्देशित किया जाता है कि बकरी पालन योजना वर्ष 2023-24 के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों का उपरोक्तानुसार चयन कर (व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने के उपरान्त) चयन सूची पूर्ण कर चयनित लाभार्थियों के आवेदन पत्र सहित अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा लाभार्थियों के चयन को अन्तिम रूप प्रदान करते हुए निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया जा सकें।

