गाजियाबाद में पंद्रह अप्रैल से एचएसआरपी होगा अनिवार्य, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र

ब्यूरो चीफ/सत्य प्रकाश उपाध्याय
गाजियाबाद : गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 अप्रैल 2026 के बाद जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उन्हें प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा। यह निर्णय शासन के निर्देशों के तहत लागू किया जा रहा है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में अभी भी लगभग 40 हजार दोपहिया और चारपहिया वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चल रहे हैं। कई बार नोटिस और जागरूकता अभियान के बावजूद वाहन स्वामी इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते अब पीयूसी को एचएसआरपी से जोड़कर इसे अनिवार्य बनाया गया है।
एआरटीओ प्रशासन अशोक श्रीवास्तव के अनुसार, केंद्र सरकार के नियमों के तहत एचएसआरपी सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे वाहनों की पहचान आसान होती है और चोरी या आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की निगरानी में मदद मिलती है।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी वाहन का पीयूसी समाप्त हो जाता है और उस पर एचएसआरपी नहीं लगी है, तो नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहन सड़क पर चलते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, बिना एचएसआरपी वाहन चलाने पर 5,000 रुपये तक का दंड निर्धारित है।
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि निर्धारित समय सीमा से पहले अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अवश्य लगवा लें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और जुर्माने से बचा जा सके|

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