बिकरू कांड के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को मुख्य मामले के साथ ही दूसरे की आईडी से सिम कार्ड उपयोग करने में भी आरोपी बनाया गया था। सिम मामले में खुशी को पहले ही अदालत से जमानत मिल चुकी है। मुख्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इस पर बचाव पक्ष की ओर से दोनों मामलों में अदालत में जमानत दाखिल की गई।
अदालत ने इनके सत्यापन के आदेश दिए हैं। सत्यापन के बाद ही खुशी की रिहाई के आदेश दिए जाएंगे। बिकरू कांड के बाद पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को मुख्य मामले के साथ दूसरे की आईडी से सिम कार्ड उपयोग करने के मामले में आरोपी बनाकर जेल भेजा था। मामले में बचाव पक्ष ने अदालत में आरोपी खुशी के घटना के समय नाबालिग होने का तथ्य दिया था। इस पर सिम कार्ड मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है, जबकि मुख्य मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही है।

