उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा /यू0पी0टी0ई0टी0 2026 सुचितापूर्ण सकुशल नकल विहीन एवं निर्विवाद रूप से सम्पन्न कराये जाने का सम्बन्ध मे भारतीय न्याय सहिता की धारा-163 के अन्तर्गत आवश्यक निषेधाज्ञा लागू किये जाने का निर्देश दिया गाय है। उक्त के अतिरिक्त जनपद में आयेजित अन्य परीक्षाओ के दृष्टिगत एवं आसन्न पर्वाे यथा 04 अगस्त 2026 को चेहल्लुजम, 15 अगस्त 2026 का स्वतंत्रता दिवस, 26 अगस्त 2026 को ईद-ए-मिलाद/बरावफात एवं 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जायेगा।
उक्त के दृष्टिगत जनपद में शान्ति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है साथ ही असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियो व उनके समाज विरोधी क्रियाकलापो पर अकंुश लगाये जाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत धारा-163 जनपद में लागू किया समीचीन प्रतीत होता है।
जनपद-जौनपुर की सीमा के अन्तर्गत लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा सांहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है, चॅूकि यह आदेश तुरन्त प्रभावी किया जाना अपरिहर्य है ऐसी स्थिति में सभी पक्षो को सुना जाना सम्भव नही है तथा आदेश अन्तर्गत धारा-163 भा0ना0 सु0स0 2023 वर्तमान में एक पक्षीय रूप संे पारित किया जाना अनिवार्य है।
अतएव जिला मजिस्टेªट जौनपुर उपरोक्त के दृष्टिगत धारा-163 भा0ना0सु0स0-2023 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निषेधाज्ञा पारित किया गया है। निषेधाज्ञा आदेश जनपद-जौनपुर की सीमा मे निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियो पर आदेश पारित होने की तिथि से 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश शव यात्रा/संस्कार पर लागू नही होगा। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय सांहिता 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश तत्कालीन प्रभाव से लागू है।
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