गैंगस्टर मो. नब्बे की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गैंगस्टर मो. नब्बे की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क
 ‘न्यू राजधानी होटल’ भी सील, थाना प्रभारी नवाबगंज बने प्रशासक
प्रयागराज। संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नवाबगंज थाना क्षेत्र के शातिर गिरोहबंद अधिनियम के अभियुक्त मो. नब्बे उर्फ नईम उर्फ नजमे आलम की 15 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क (जब्त) कर लिया। जब्त की गई संपत्तियों में उसकी मुख्य इमारत ‘न्यू राजधानी होटल’ भी शामिल है।
पुलिस आयुक्त न्यायालय कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। आरोपी मो. नब्बे निवासी मुबारकपुर, थाना नवाबगंज पर आरोप है कि उसने अपराध जगत से अवैध रूप से धन अर्जित कर अपनी पत्नी, रिश्तेदार इरम बानो और बेनामीदार रवि चौरसिया के नाम पर संपत्तियां खरीदी थीं।
पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौजा मुहीउद्दीनपुर उपरहार परगना नवाबगंज, तहसील सोरांव स्थित कुल 5 भूखंडों (कुल क्षेत्रफल 1282.5 वर्गमीटर) को नोटिस बोर्ड लगाकर सील कर दिया। इसमें आराजी संख्या 633मि0 पर बना ‘न्यू राजधानी होटल’ (243 वर्गमीटर) भी शामिल है। बाजार में इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी गई है।
उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई की गई है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा कब्जा या अतिक्रमण रोकने के लिए न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबगंज को इन जमीनों का प्रशासक नियुक्त किया है।

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