अयोध्या।(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ अयोध्या) गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रकाश का त्यौहार दीपावली पर्व पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अग्निशमन विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है।इस दौरान हमेशा की तरह दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने में अग्निशमन विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है।इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अयोध्या राज किशोर राय ने नव भारत चेतना न्यूज चैनल व देश की उपासना हिंदी समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ राजेश श्रीवास्तव से एक खास मुलाकात में बताया कि सबसे पहले मैं अपने विभाग की ओर से पूरे जिले वासियों को आपके चैनल व देश की उपासना हिंदी समाचार पत्र के माध्यम से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ।वही सभी जिले के लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी इस पर्व को कोविड-19 नियम व जिला व पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अग्निशमन द्वारा तय किए गए मानकों के नियम के तहत ही हर्षोल्लास पूर्वक तथा शांतिपूर्ण ढंग से मनाए।इस मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी राज किशोर राय ने बताया कि आतिशबाजी विक्रय हेतु दुकानदारों को 3 दिन की अस्थाई लाइसेंस सहित विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 84 के तहत अग्निशमन विभाग द्वारा तय किए गए।जहाँ पर उनको मानक का भी पालन करना जरूरी रहेगा।उन्होंने बताया कि आतिशबाजी की बिक्री की अस्थाई दुकानें ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर ज्वलनशील सामानों का प्रयोग ना हो दुकाने,टेंट कनात कपड़े का प्रयोग नहीं होना चाहिए।उन्होंने बताया कि आतिशबाजी की दुकानों के बीच लगभग 3 मीटर की दूरी हो तथा एक समूह में 50 से अधिक दुकानें इसके साथ ही साथ जो भी दुकान हो वह आवास शैक्षिक संस्थान सभागार सिनेमाघर अस्पताल मार्केट दुकानें फैक्ट्री पूजा के स्थान रेलवे लाइन हाईवे जगह पर ना लगाई जाए।इसके साथ-साथ खतरनाक पदार्थों के भंडारण ओवरहेड हाई टेंशन लाइन से कम से कम 50 मीटर की दूरी भी होनी चाहिए।इस मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी राज किशोर राय ने बताया कि आतिशबाजी की बिक्री की दुकाने आमने सामने नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही साथ 18 वर्ष से कम के बच्चों को इस कार्य में नहीं लगाया जाए।वही समूह के सभी दुकानों की विद्युत वायरिंग पाइप में सर्किट ब्रेकर के साथ की जाए तथा आपूर्ति एक साथ काटने हेतु एक मेन स्विच अलग से लगाया जाए।उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील किया कि दुकानों के भीतर धूम्रपान पर पूर्णता प्रबंधित रखें तथा दुकान में फ्लेमप्रूफ लाइटे प्रयोग की जाएंगी केरोसिन मोमबत्ती आदि भंडारण एवं विक्रय के समय ना लाया जाए। इसके साथ ही हाइलोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि दुकान में आतिशबाजी के अतिरिक्त अन्य सामानों का विक्रय कतई नहीं किया जाए प्रत्येक दुकान में ए बी सी डी सी पी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्षमता 5-4 किलोग्राम कम से कम से कम एक पानी से भरा हुआ ड्रम, व चार बाल्टी बालू कम से कम होना चाहिए।वहीं इस बार उन्होंने बताया कि बड़े बम मिसाइल व चाइनीज पटाखों का विक्रय किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा उन्होंने इस मौके पर बताया सभी दुकानदार अपनी दुकान पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाये।वहीं इसी कड़ी में उन्होंने कहा एक ओर सभी जनपद वासियों को दीपावली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं वहीं दूसरी तरफ सभी लोगों को चेताया भी है कि अन्य सामान मानक के अनुसार ही लोग अपनी-अपनी दुकानें पर लगाएं अवैध रूप से पटाखा का भंडारण न करें अवैध रूप से पटाखा का क्रय विक्रय ना हो अगर कोई इस तरीके से करता पाया गया तो अग्निशमन विभाग उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही भी करेगी।

