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पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पिछले मंगलवार को न्यायाधीश रामानंद ने कुख्यात ध्रुव सिंह कुंटू सिंह समेत 9 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर दिया था। 12 तारीख को फैसला सुनाया जाना था लेकिन फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी।
मंगलवार को कोर्ट ने ध्रुव सिंह सहित सभी नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताते चलें कि 19 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की जीयनपुर कस्बा स्थित उनके आवास के सामने ही बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।
इस मामले में पूर्व विधायक के भाई ने जीयनपुर कोतवाली में कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी थी। प्राथमिक विवेचना के बाद जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने कुंटू समेत कुल 11 के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं सीबीआई की जांच में दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय व शिव प्रकाश का नाम भी कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में जोड़ दिया गया।