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गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के दर्जी टोला यूसुफपुर में गिरोहबंदी में कुर्क की गई मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति पर दुकान चलाने वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने डीएम गाजीपुर के पूर्व के आदेश को रद्द करते हुए नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
साथ ही कहा है कि डीएम संपत्ति के संचालन के लिए दो सप्ताह के भीतर एक प्रशासक नियुक्त किया जाए, जो कारोबारियों से किराया वसूली व संग्रह का कार्य करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है।
मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके बेटे अब्बास अंसारी की गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के दर्जी टोला यूसुफपुर में स्थित संपत्ति को संलग्न करते हुए उसे कुर्क कर दिया है। इससे उसमें दुकान चलाने वालों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। उनका कारोबार ठप हो गया।
उन्होंने इस संबंध में डीएम गाजीपुर के समक्ष प्रत्यावेदन दिया था लेकिन डीएम ने उनके प्रत्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि क्योंकि यह संपत्ति आपराधिक और समाज विरोधी कार्यों के जरिए अर्जित की गई है। इसे कुर्क कर दिया गया है। लिहाजा, कुर्कशुदा दुकानों को खोला जाना विधि सम्मत नहीं है।