अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में सतुआ बाबा व महंत बालक दास ने किया आत्मसमर्पण, अंतरिम जमानत मिली

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एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में बुधवार को अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में आरोपी महंत संतोष दास उर्फ़ सतुआ बाबा व महंत बालक दास ने आत्मसमर्पण कर दिया, अदालत ने दोनों आरोपियों को 20 हजार  के व्यक्तिगत बंध पत्र देने पर अंतरिम जमानत दे दी और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए गुरूवार की तिथि नियत कर दी।

बता दें कि गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत अन्य लोगों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 5 अक्तूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहाल मैदान से प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान गोदौलिया चौराहे पर बवाल व आगजनी हुई थी। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसमे महंत संतोष दास ए महंत बालक दास समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में दोनो महंत ने अधिवक्ता एसके द्विवेदी के जरिये कोर्ट में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी, जमानत अर्जी पर पक्ष रखने के लिए अभियोजन द्वारा समय मांगे जाने पर आरोपी पक्ष की तरफ से दिए गये अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली और अंतरिम जमानत पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तिथि नियत कर दी।

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