आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। पुलिस महानिदेशक उoप्रo द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय-समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा० न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्ता को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।
जनपद मथुरा / थाना बरसाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 57-57 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना बरसाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 / 34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1- रोहताश 2- बिरजू को आजीवन कारावास व 57-57 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद कौशाम्बी / थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)
जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सौनी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त मैकू लाल को धारा 302/34/201 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 302 / 34 / 201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
‘जनपद शामली / थाना आदर्श मण्डी ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना आदर्श मण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामनिवास को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।जनपद मुजफ्फरनगर / थाना शाहपुर ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 43 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 / 366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रशान्त चाइना को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 43 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद श्रावस्ती / थाना सिरसिया ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)
जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पारसराम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद अम्बेडकरनगर / थाना जहाँगीरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना जहाँगीरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा
363/366/376 (1) भादवि सपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सदानन्द
को 10 वर्ष के सश्रण कारावास व 27 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
जनपद फिरोजाबाद / थाना खैरगढ़ ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना खैरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
• जनपद जौनपुर / थाना गौराबादशाहपुर ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना गौराबादशाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सलमान को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।जनपद सुलतानपुर / थाना धम्मौर ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)
जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना धम्मौर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त इन्द्रजीत को धारा 368/506 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त को धारा 363 / 367 / 506 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

