पुलीस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना सरायख्वाजा जौनपुर में अभियुक्त द्वारा नाबालिग संग बालात्कार का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को आरोपित धारा-377 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व मु0- 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व आरोपित धारा 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास व मु0- 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
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अभियुक्त द्वारा नाबालिग संग बालात्कार का अपराध कारित करने सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सरायख्वाजा में मु0अ0सं0-315/2022, धारा-377/506 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनाकं 08.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो एक्ट(अनन्य), जौनपुर द्वारा अभियुक्त अनुराग गुप्ता उर्फ छट्टू पुत्र राधेश्याम गुप्ता नि0ग्राम व थाना सरायख्वाजा, जौनपुर को आरोपित धारा-377 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व मु0- 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व आरोपित धारा-506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास व मु0- 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

