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अभियुक्त अक्षय को 22 वर्ष के सश्रम कारावास व 91 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कालपी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3)/342 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अक्षय को 22 वर्ष के सश्रम कारावास व 91 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।