जनपद जालौन / थाना कदौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

> जनपद जालौन / थाना कदौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कदौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 394/302/34/120बी/411/7
भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-अनुराग उर्फ अंशु 2-कृष्णा 3-अनुपम उर्फ बाबा 4-शशांक उर्फ लालू 5-ज्ञानप्रकाश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली तीतरों (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली तीतरों पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शोएब को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद महराजगंज / थाना परसामलिक (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना परसामलिक पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शम्भू को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद बलिया/थाना बांसडीह रोड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पिन्टू कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद बाराबंकी/थाना हैदरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4
डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामअवध को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार
रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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