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कोविड-19 संक्रमण के कारण जनपद में दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की है। दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को नियमानुसार मिलने वाली आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में साक्ष्य के साथ दो प्रतियों में आवेदन पत्र यथाशीघ्र जनपदीय सूचना कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
सूचना निदेशक श्री शिशिर ने इस आश्य के निर्देश जारी किये। उन्होने कहा कि राज्य मुख्यालय अथवा जनपद मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकार होने की पुष्टि के साथ कोविड से हुई मृत्यु का प्रमाण-पत्र के साथ प्रेस कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है। उन्होने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के संबंध में संस्थान द्वारा निर्गत प्रेस कार्ड एवं नियुक्ति पत्र, संस्थान द्वारा पीएफ, ईपीएफ या किसी भी प्रकार की कटौती का साक्ष्य, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कोविड-19 से हुई मृत्यु का प्रमाण-पत्र, न्यूज चैनल यदि नियमित नहीं है तो अपलिंकिंग प्रमाण-पत्र, समाचार पत्र के लिए डीएवीपी प्रमाण-पत्र एवं न्यूज एजेन्सी के लिए सब्सक्राइबर की सूची तथा सी0ए0 द्वारा प्रदत्त टर्नओवर आदि, यह आवश्यक होगा कि संबंधित पत्रकार का विवरण सूचना कार्यालय में पहले से ही अंकित हो कि वह संबंधित संस्थान का पत्रकार है। आर्थिक/अहैतुक सहायता कोविड-19 से मृत मीडिया प्रतिनिधि के पति, पत्नी, बच्चे को ही अनुमन्य होगी, उनके न होने की स्थिति में वारिसान को प्रदान की जायेगी।
जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय ने जनपद में ऐसे दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों का आह्वान किया है कि वे उपरोक्त साक्ष्यों के साथ अपना आवेदन दो प्रतियों में यथाशीध्र सूचना कार्यालय में उपलब्ध करायें। जिससे नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराया जा सके।