राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में नगरीय निकाय उप निर्वाचन माह नवम्बर-दिसम्बर 2024 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण (Impersonation) को रोकने बल दिया गया

जौनपुर 08 दिसंबर 2024 (सू0वि0)- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में नगरीय निकाय उप निर्वाचन माह नवम्बर-दिसम्बर 2024 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण (Impersonation) को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने (To Establish their Identity) के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा:-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC),
आधार कार्ड, पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (PAN CARD),राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र,सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि,फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र,फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स ,फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र,श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (N.P.R.) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,सासदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र,राशन कार्ड।
उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
उपर्युक्तानुसार मतदाता की पहचान सुनिश्चित करायी जाएगी।

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