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कार्यक्रम तिथि से 15 दिवस पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अपना ऑनलाइन आवेदन करें
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम (धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक कार्यक्रम, न्यूज/स्टेज शो, सेलिब्रिटी के द्वारा प्रमोशन, फिल्म/वेब सीरीज व अन्य शूटिंग, मैराथन, यात्रा, मेला/नुमाइश/प्रदर्शनी, ड्रोन उपयोग, सिनेमा हाल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम) आयोजित किए जाते हैं। जिसके संबंध में आयोजन के लिए ऑनलाइन लखनऊ पुलिस की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in/ पर “नागरिक सेवाएं” पेज पर प्रदर्शित होती है जिसमें प्रक्रिया पूरी कर आवेदन किया जा सकता है।
प्रायः देखने में आ रहा है कि विभिन्न संस्थाओं/आयोजकों द्वारा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम (धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक कार्यक्रम, न्यूज/स्टेज शो, सेलिब्रिटी के द्वारा प्रमोशन, फिल्म/वेब सीरीज व अन्य शूटिंग, मैराथन, यात्रा, मेला/नुमाइश/प्रदर्शनी, ड्रोन उपयोग, सिनेमा हॉल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम) बिना अनुमति के आयोजित किए जा रहे हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। जिसके कारण आने-जाने वाले स्कूल के बच्चों की वैन/मरीजों के लिए एम्बुलेंस/वीआईपी व वीवीआईपी मूवमेण्ट / प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति यातायात डायवर्जन/आकस्मिक दशा में पुलिस प्रबंधन में कठिनाई तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के व्यवस्थापन में भी बाधा उत्पन्न होती है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कानून एवं यातायात व्यवस्था बाधित होने की संम्भावना बनी रहती है तथा आम जनमानस को दैनिक गतिविधियों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में विभिन्न संगठनो/पदाधिकारियों व अन्य द्वारा धरना/विरोध प्रदर्शन/ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम उ0प्र0 शासन द्वारा चिन्हित धरना स्थल “कांशीराम जन सुविधा परिसर एवं पार्किंग स्थल (ईको गार्डन)” पर ही आहूत किया जाये तथा उसकी सूचना कार्यक्रम से पूर्व संबंधित पुलिस उपायुक्त / सहायक पुलिस आयुक्त, स्तर के अधिकारी को दे। जिससे कार्यक्रम को सकुशल व शान्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराया जा सके।
अतः लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सभी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन करने वाले आयोजकों/संस्थाओ से अपील है कि कार्यक्रम तिथि से 15 दिवस पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अपना ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे पुलिस द्वारा सुगमतापूर्वक समय से अनुमति प्रदान की जा सके और आयोजकों को कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके उपरांत भी आयोजकों द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।