कोर्ट के आदेश पर दो के विरूद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज

अयोध्या।(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक की मिली भगत से ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दो लोगों के विरूद्ध केस दर्ज किया है।मिली जानकारी के मुताबिक रसूल पुर निवासी अजय यादव सैदपुर कस्बे में एक बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र संचालित करता है।इसी ग्राहक सेवा केन्द्र में मोहम्मदपुर मजरे सैदपुर निवासी जगप्रसाद पुत्र जगजीवन ने भी खाता खुलवाया था।गत माह खाता धारक जग प्रसाद ने बैंक में एटीएम बनवाने के लिए आवेदन किया था।एटीएम बनकर आ भी गया था।भुक्तभोगी का आरोप है कि ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक ने मिली भगत कर उक्त एटीएम पड़ोस गांव निवासी व हम नाम जग प्रसाद पुत्र पुल्लू के घर भेजवा दिया।जो कि देहरादून में रहता था और उस समय वह गांव आया था और एटीएम मिलते ही वह देहरादून चला गया।वहां उसने मेरे खाते से लगभग 40 हजार रुपया निकाल लिया।भुक्तभोगी को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने मवई थाने में इस प्रकरण की तहरीर दी।लेकिन कार्यवाही नही हुई।इसके बाद उसने मामले में कार्रवाई के लिए 156/3 के तहत कोर्ट की शरण ली।कोर्ट ने सुनवाई के बाद मवई पुलिस को दोनों आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज करने का आदेश दिया।कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी अजय कुमार व जग प्रसाद के विरूद्ध मवई थाने में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया।जिसकी विवेचना सैदपुर चौकी प्रभारी को सौंपी गई।विवेचक सैदपुर चौकी प्रभारी विनय यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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