महाराष्ट्र :मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय , हिरासत में कैदी की मौत पर मुआवजा मिलेगा

मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय , हिरासत में कैदी की मौत पर मुआवजा मिलेगा
बिपिन गुप्ता/महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ
मुंबई , मंगलवार को मंत्रालय की 7 वीं मंजिल पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार हिरासत में कैदी की मौत हो जाने पर मुआवजा प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी गई । एक अन्य निर्णय के तहत ठाणे जिले के चिखलोली – अंबरनाथ दीवानी न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई।
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन कर संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगर क्षेत्रों में संपत्ति कर दंड को आंशिक रूप से माफ करने के लिए अभय योजना को लागू करने का निर्णय भी लिया गया। महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन, जिसके तहत नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर के महापौरों को बहुमत से हटाने के प्रावधानों को मंजूरी दी गई।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(3), 72 और 80 में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में देरी पर लगाए जाने वाले ब्याज दरों के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

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