बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-शेष मतदाताओं से 25 जुलाई, 2025 तक गणना प्रपत्र भरने एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील

जौनपुर 24 जुलाई, 2025 (सू0वि0)-                    
*बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-शेष मतदाताओं से 25 जुलाई, 2025 तक गणना प्रपत्र भरने एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील*

    उप जिला निवार्चन अधिकारी ने अवगत कराया है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 24 जून 2025 की स्थिति में कुल 78969844 मतदाताओं में से अब तक 69992926 (88.65) प्रतिशत से गणना प्रपत्र प्राप्त किए जा चुके है।
    भारत निर्वाचन आयोग की 16 जुलाई 2025 के प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में केवल 6.85 प्रतिशत (54,07,483) मतदाता शेष है जिनसे अगले दिनों के भीतर यानी 25 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने है। संभव है कि इनमें से कोई मतदाता अस्थाई रूप से बिहार से बाहर गए हुए है, जो आनलाइन माध्यम अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते है।
     अब तक 64724300 (81.96)प्रतिशत प्रपत्र अपलोड भी किए जा चुके है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी और  दावा-आपति की अवधि 01 अगस्त 2025 से 01 सितम्बर 2025 तक निर्धारित है।

   बिहार से बाहर अस्थाई रूप से बाहर मतदाता भी अपने मोबाइल फोन, वेबसाइटhttps://voters.eci.gov.in    अथवा इसीआइनेट एप के माध्यम से आनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते है इसके अलावा वे प्री फिल्ड फार्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति को व्हाटसएप ई मेल या अन्य माध्यम से बी0एल0ओ0 को भेज सकते है या परिवार के सदस्य के माध्यम से बी0एल0ओ0 को प्रेषित कर सकते है।
     विश्ेष पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने हेतु निम्न 11 दस्तावेजो में से कोई भी संलग्न किया जा सकता है।  
किसी भी केन्द्रीय /राज्य सरकार/पी0एस0यू0के0 नियमित कर्मचारी /पेंशनधारीको जारी प्रमाण पत्र, एक साथ 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एल0आई0सी0/पी0एस0यू0 द्वारा जारी कोई दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्व विद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो), राज्य / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
यदि इन उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई एक भी गणना प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया जाए, तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सुविधा होती है। यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हो तो दस्तावेज बाद में 25 जुलाई, 2025 तक अथया दावा-आपत्ति अवधि (01 अगस्त 2025 से 01 सितम्बर, 2025) में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का भाग सम्मिलित होने हेतु गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मतदाता इसीआइनेट एप या https://voters.eci.gov.in    पर जाकर अपने फार्म की स्थिति की भी जाँच कर सकते हैं।

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