जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई

जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान सांख्यिकीय अन्वेषक, ग्रेड-2, प्रतिनिधि जनगणना कार्य निदेशालय/जनपद जनगणना प्रभारी युवराज गर्ग के द्वारा विस्तार से अधिकारियों की प्रशिक्षण दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। उन्होंने निर्देशित किया कि यह कार्य पूरी गंभीरता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न कराया जाए।

उन्होंने सभी गणनाकारों को निर्देश दिया कि वे फील्ड में जाते समय अपना आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से धारण करें, जिससे पारदर्शिता एवं पहचान सुनिश्चित हो सके।

बैठक में अवगत कराया गया कि 03 अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो आगे संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

बैठक के दौरान गणनाकारों के प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता, डेटा संकलन प्रक्रिया एवं तकनीकी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करें, जिससे जनपद में जनगणना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा, जॉइंट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदारगण, जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी, अधिशासी अधिकारीगण सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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जौनपुर 28 फरवरी 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-04

जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर डा० दिनेश चंद्र ने अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली पर्व के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद जौनपुर की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, माडल शाप, भांग, ताडी, एफ०एल०-2, 2बी, सी०एल०-2 एवं समस्त बार आदि मादक पदार्थों के अनुज्ञापनों को दिनॉक 04.03.2026 को सांय 4ः00 बजे तक बन्द रखने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नही होगा।
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जौनपुर 28 फरवरी 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-05

सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जौनपुर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश दिनांक 17 फरवरी 2026 एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आगामी होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के भण्डारण/विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से 19 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक संचालित विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किये जा रहे प्रवर्तन कार्यवाही के क्रम में खाद्य सचल दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण, जौनपुर द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2026 को जनपद जौनुपर के विभिन्न बाजारों में स्थित अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थ रंगीन कचरी का 01 नमूना, नमकीन का 01 नमूना, छेना मिठाई का 01 नमूना, किसमिस का 01 नमूना एवं बर्फी का 02 नमूना संग्रहीत किया गया है । इस प्रकार आज दिनांक को 24 प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों का कुल-06 नमूना संग्रहीत करके जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किया गया। निरीक्षण के दौरान 01 खाद्य प्रतिष्ठान पर मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होने के सन्देह पर खाद्य पदार्थ रंगीन कचरी लगभग 199 कि.ग्रा. (अनुमानित मूल्य रू0 9950) को नियमानुसार जब्त किया गया।

इस प्रकार दिनांक 19.02.2026 से दिनांक 28.02.2026 तक जनपद जौनपुर के कुल-164 विभिन्न प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल-46 नमूनें संग्रहीत कर नियमानुसार जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई इत्यादि की कमी पाये जाने पर कुल-36 खाद्य प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान 02 अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों पर मानव उपभोग के उपयुक्त न पाये जाने पर खाद्य पदार्थ मिल्क केक लगभग 125 कि.ग्रा. (अनुमानित मूल्य रू0 16250) एवं खाद्य पदार्थ डोडा बर्फी लगभग 100 कि.ग्रा. (अनुमानित मूल्य रू0 20000) को नियमानुसार मौके पर विनष्ट करवाया गया तथा 01 खाद्य प्रतिष्ठान पर मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होने के सन्देह पर खाद्य पदार्थ रंगीन कचरी लगभग 199 कि.ग्रा. (अनुमानित मूल्य रू0 9950) को नियमानुसार जब्त किया गया।
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जिला सूचना कार्यालय, जौनपुर द्वारा जारी

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