बैठक में आरटीओ अयोध्या ने ट्रांसपोटर्स को नियमानुसार संचालन और प्रपत्र वैध रखने के दिये निर्देश,
लंबी दूरी की गाड़ियों में रखें 02 ड्राइवर नई कर व्यवस्था की दी जानकारी
अयोध्या , मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देशों एवं शासन व परिवहन आयुक्त महोदया द्वारा राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति, बकाया कर वसूली, सभी व्यावसायिक वाहनों विशेषकर बसों के नियमानुसार संचालन के संबंध में आरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह द्वारा आज दिनांक 07.03.2026 को आरटीओ कार्यालय अयोध्या में विभिन्न ट्रांसपोटर्स, डीलर्स, वाहन स्वामियों के साथ एक बैठक की गयी जिसमें सभी को शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के बारे में बताया गया व बकाया कर जमा करने, और वाहन के सभी प्रपत्र यथा- परमिट, परमिट अथराइजेशन, पंजीयन, बीमा, फिटनेस, अतिरिक्त कर, पीयूसी, आदि वैध कराने को कहा गया। वाहन स्वामी अपना कर घर बैठे https://parivahan.gov.in/ पर जा कर आन- लाइन माध्यम से कर जमा कर सकते हैं।
आरटीओ द्वारा सभी को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आरटीए अयोध्या द्वारा पूर्व में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी गयी। लंबी दूरी के गाड़ियों में अनिवार्य रूप से 02 ड्राइवर रखें जाय, काम के घण्टे निर्धारित किये जाय क्योंकि नींद व थकान में गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएँ अधिक होती हैं। बसों में एआईएस-052, स्लीपर बसों में एआईएस-119 व स्कूल बसों यानों में निर्धारित मानको का सख्ती से अनुपालन किया जाय। 12 मीटर तक की बस में 04 इमरजेंसी दरवाजे, 12 मीटर से अधिक की स्थिति में 05 इमरजेंसी दरवाजे होने चाहिए, ड्राइवर सीट के पीछे अतिरिक्त लोहे का केबिन, स्लीपर सीटों पर शटर, इमरजेंसी द्वार के आगे या यान में अतिरिक्त सीटें स्लीपर लगवाना न सिर्फ नियमों के खिलाफ हैं वरन ऐसे वाहन स्वामी यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ करने के भी दोषी हैं जिस के विरूद्ध लगातार प्रवर्तन अधिकारी चेकिंग अभियान भी चला रहें हैं। अतः सभी वाहन स्वामियों को अपनी जिम्मेदारी समझकर तत्काल मूल ढाँचे से इतर ऐसे समस्त परिवर्तन तत्काल हटा लेने की अपेक्षा की जाती है। मण्डल के सभी एआरटीओ व आरआई को भी निर्देशित किया गया है कि मानक विरूद्ध वाहनों के पंजीयन और फिटनेस निरस्त/निलंबित किये जाय व अनफिट कर बकाया वाहनों को नोटिस जारी किये जाय, आरसी का जिला प्रशासन के साथ अनुश्रवण किया जाय। कमर्शिएल लाइसेंस हेतु ड्राइविंग स्कूल द्वारा ली जानी वाली अनुमन्य फीस की जानकारी दी गयी और अनाधिकृत व्यक्तियों के चंगुल में ना फंसनें की हिदायत भी दी गयी व सभी चालक सड़क सुरक्षा नियम पालन करें। व्यावसायिक वाहन में सभी वाहन स्वामी व चालक का नाम, मोबाइल नंबर व आधार नंबर अंकित करायें, बसों में पैनिक बटन होने चाहिए व अनिवार्य रूप से एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने व स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना सुनिश्चित करें। संभागीय निरीक्षक द्वारा गैंगवे की चौड़ाई व अन्य तकनीकी मानकों के बारें में विस्तार से बताया।
आरटीओ प्रशासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरआई श्री राजीव कुमार, ट्रांसपोटर्स श्री रविन्द्र यादव, श्री सतीश वर्मा, परिवहन निगम के प्रतिनिधि व कार्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

