पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, अदालत ने लगाया 55 हजार का अर्थदंड

पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, अदालत ने लगाया 55 हजार का अर्थदंड

जौनपुर,09 मार्च ।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के चलते एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है।
सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जौनपुर की अदालत ने थाना केराकत में दर्ज मुकदमा संख्या 235/24 से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
मामले में अभियुक्त राम मिलन पुत्र कविलाश यादव निवासी जखिया थानागद्दी, थाना केराकत, जनपद जौनपुर पर धारा 376, 506 आईपीसी तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को धारा 506 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध पाया।
अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में जौनपुर पुलिस द्वारा की गई सटीक विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई।

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