जानकीपुरम पुलिस ने शातिर चोर किया गिरफ्तार
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। पुलिस आयुक्त एस०बी० शिरडकर द्वारा
वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त
(उत्तरी जोन) के निर्देशन व अभिजित आर0 शंकर के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज बृजनारायण सिंह व प्रभारी
निरीक्षक थाना जानकीपुरम उपेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना जानकीपुरम
लखनऊ की पुलिस टीम एवं क्राइम टीम कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी द्वारा संयुक्त
रूप से मिलकर अभियुक्त राजेश पुत्र बीरु निवासी ग्राम मेदनिया, थाना कोतवाली
सदर, जनपद लखीमपुर खीरी, उम्र 31 वर्ष को जानकीपुरम में गिरफ्तार किया गया
जिनके पास मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल मशरूका बरामद हुई थी जिन्हे थाना जानकीपुरम लखनऊ में मु0अ0सं0
48/2024 धारा 380/454 /411IPC थाना जानकीपुरम लखनऊमें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
अपराध का संक्षिप्त विवरण बताते हुए पुलिस ने कहा कि दिनांक-23.02.2024 को महेन्द्र कुमार पुत्र विश्राम लाल निवासी 7/641 जानकीपुरम
लखनऊ द्वारा एक किता प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के मकान में दिन में घुसकर आलमारी में रखे सोने चांदी के
गहने व नगदी चोरी कर लेने के संबन्ध में प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 48/2024 धारा
380/454 भादवि थाना जानकीपुरम लखनऊ पंजीकृत किया गया था पूर्व में दिनांक 16/02/2024 को घटना में संलिप्त प्रकाश
में आए चार अभियुक्तो में से 03 नफर अभि० गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है जिसमें बरादमी के आधार पर
धारा 411 भादवि की पूर्व में बढ़ोत्तरी की गई तथा वांछित चल रहे अभि० राजेश की पतारसी सुरागरसी की जा रही थी जिमसें
दिनांक 22.02.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर निवासी ग्राम मेदनिया, थाना कोतवाली सदर, जनपद लखीमपुर खीरी में
थाना जानकीपुरम लखनऊ पुलिस बल एवं क्राइम टीम कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर मुकदमा
उपरोक्त से सम्बन्धित मुल्जिमान राजेश पुत्र बीरु निवासी ग्राम मेदनिया, थाना कोतवाली सदर, जनपद लखीमपुर खीरी मय माल
के साथ मु0अ0सं0 48/2024 धारा 380/454/411 IPC थाना जानकीपुरम लखनऊ के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये गिरफ्तार
किया गया था जिनकी मौके पर गिरफ्तारी एवं बरामदगी फर्द बनाई गई जिन्हें थाना स्थानीय पर लाकर दिनाँक 23.02.2024 को
लाकर दाखिला गया। अभियुक्त राजेश उपरोक्त को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 48/2024 धारा 380/454/411 IPC में
गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

