पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा रमजान एवं ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र० को आगामी रमजान माह एवं ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था / पुलिस प्रबन्ध के परिपेक्ष्य में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गयेः-
• समस्त कार्यक्रम के आयोजकों, पीस कमेटी एवं धर्मगुरूओं आदि के साथ गोष्ठी कर ली जाय। गोष्ठी में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर त्यौहारों से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान समय से करा लिया जाय।
• नई परम्परा की अनुमति न दी जाय तथा प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर एवं रजिस्टर नं0-8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय। असामाजिक / अवॉछनीय तत्वों की सूची को अद्यावधिक कर आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
त्यौहार के दृष्टिगत समस्त ट्रबल स्पाट, हॉट स्पाट की सूची बनाकर वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर भ्रमण व समीक्षा कर ली जाये। विगत वर्षों में प्रकाश में आये समस्त विवादों /घटनाओं की समीक्षा करते हुए सभी स्थानों पर प्रभावी पुलिस प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाये।
• असूचना तंत्र को और अधिक सकिय / सतर्क रखा जाय तथा विभिन्न असामाजिक, अवॉछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए छोटी से छोटी सूचना को भी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परता पूर्वक यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाये।
• आयोजन स्थलों, संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलुस के मार्गों एवं हॉट स्पाट पर प्रर्याप्त / सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध किया जाय तथा सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाय एवं नियमित मोबाइल गश्त/फुट पेट्रोलिंग करायी जाय।
• जनपदों में पोस्टर पार्टी का गठन कर समस्त धार्मिक स्थलों की नियमित चेकिंग सुनिश्चित की जाये।
• यू०पी० 112 के पीआरवी वाहनों के कर्मियों को ब्रीफ करते हुए उनका प्रभावी व्यवस्थापन किया जाये।सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाय तथा उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाय। असत्य एवं भ्रामक सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका खण्डन किया जाय तथा आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही की जाये।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

