जौनपुर 31 दिसम्बर, 2024 (सू0वि0)- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी0के0 सिंह ने अवगत कराया है कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु विभाग के माध्यम से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए नवयुवक/नवयुवतियां व परम्परागत कारीगर जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो वह रोजगार के लिए 10 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पंथारी, राजगोंड) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत निजी अंशदान स्वयं वहन करना होगा। आरक्षित वर्ग के आवेदको को टर्म लोन (पूॅजीगत ऋण) पर बैंक का जो भी ब्याज होगा विभाग द्वारा शासन से अनुदान धनराशि प्राप्त होने पर वहन किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन www.mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर ऑन लाइन करते हुए उसकी हार्ड कापी कार्यालय कार्यदिवस मे जिला ग्रामोद्योग कार्यालय मतापुर जौनपुर में जमा कर सकते है।
अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय जौनपुर से अथवा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के सी0यू0जी0 नंम्बर 9580503157, 7905349119 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

