*रविवार 11 अप्रैल 2026 को भी खुले रहेंगे सभी विद्यालय, सभी मतदेय बूथों पर पढ़ा जाएगा आलेख्य निर्वाचक नामावली*
माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 11 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अपने से संबंधित बूथ पर उपस्थित होकर आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया जाएगा और नाम का सत्यापन किया जाएगा एवं बैठक की कार्यवृत्त तैयार की जाएगी। सभी विद्यालय खुले रहेंगे जहां पर पदाभिहित अधिकारी, बीएलओ तथा शिक्षकगण सहित आमजन की उपस्थिति में आलेख्य प्रकाशन को पढ़ा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी से अपील की है कि निर्वाचन सूची से संबंधित कोई भी समस्या हो तो बीएलओ और पदाभिहित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी निर्वाचक का नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली में था और उनके द्वारा गणना प्रपत्र वापस नहीं किए गए हैं तो ऐसे निर्वाचकों से फॉर्म-6 के साथ घोषणा प्रपत्र अनुलग्नक-4 भरवाते हुए निर्वाचकों का नाम सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे युवा मतदाता जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं और जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वह घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 भर सकते हैं।
आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां निर्धारित की गई है दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि के दौरान 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे हैं, उन सभी अर्हक मतदाताओं से फार्म-6 प्राप्त किया जाएगा।
निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन करने/मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन करने/निवास परिवर्तन होने के संबंध में फॉर्म 8 एवं घोषणा पत्र भरकर संबंधित बीएलओ/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जा सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि एसआईआर के दौरान ऐसे मतदाता जो अनमैप्ड हैं तथा उनकी मैपिंग होनी है, उनको नोटिस निर्गत किया जाना है जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक 11 अप्रैल 2026 को सायं 4:00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित की जाएगी।

