आवश्यक सूचना:उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं

आवश्यक सूचना:उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं

जौनपुर 31 अक्टूबर, 2025 (सू0वि0)- उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगर विभिन्न उद्योग हेतु बैंकों के माध्यम से अधिकतम रू0 10.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है, उक्त योजना में सामान्य जाति के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत अंशदान उद्यमी स्वयं वहन करेगें, उससे अधिक का ब्याज उपादान के रूप में शासन/विभाग से टर्मलोन, पूॅजीगत ऋण पर ही अनुमन्य है। तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पूॅजीगत ऋण पर पर बैंकों के माध्यम से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
             उक्त योजना हेतु युवक/युवतियों की उम्र 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। आवेदन पत्र विभाग की बेबसाइट mmgrykhadi.upsdc.gov.in  पर आनलाईन करके आवेदन पत्र की हार्ड कापी कार्यालय कार्यदिवस में उपलब्ध कराना होगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय जौनपुर से अथवा उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग अधिकारी के सी0यू0जी0 नंम्बर 9580503157, 7905349119 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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