ब्यूरो चीफ / सत्य प्रकाश उपाध्याय
ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा और नोएडा क्षेत्र में यमुना तथा हिंडन नदी के डूब क्षेत्रों में किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) कृष्णा करुणेश ने सभी सर्किल अधिकारियों (CO) को 20 जून तक अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का अल्टीमेटम दिया है।
प्राधिकरण के अनुसार, डूब क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण पर्यावरणीय संतुलन और बाढ़ प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। पूर्व में भी इन निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई की गति संतोषजनक नहीं रही। इसे देखते हुए अब समयबद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
समयसीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो होगी जवाबदेही तय
सीईओ ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सर्किल अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
स्थायी निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित
यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्रों को अधिसूचित (नोटिफाइड) क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद वर्षों से इन क्षेत्रों में फार्म हाउस, पक्के मकान, रिसॉर्टनुमा ढांचे, स्विमिंग पूल और अन्य स्थायी संरचनाएं खड़ी कर दी गई हैं।
पर्यावरण और जल निकासी पर पड़ रहा असर
विशेषज्ञों का मानना है कि डूब क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के कारण वर्षा के दौरान जल निकासी प्रभावित होती है, जिससे बाढ़ और जलभराव की स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। पर्यावरणविद भी लंबे समय से इन निर्माणों को हटाने की मांग करते रहे हैं।
इन क्षेत्रों में होगी विशेष कार्रवाई
यमुना नदी नोएडा के सेक्टर-94, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 150 और 168 के आसपास से होकर गुजरती है। वहीं हिंडन नदी छिजारसी से प्रवेश कर सेक्टर-63ए, बेहलोलपुर, शहदरा, सुथियाना, गढ़ी चौखंडी, सेक्टर-123, 118, 115, 143, 143ए, 148 और 150 क्षेत्र से गुजरते हुए मोमनाथल के पास यमुना में मिलती है।
प्राधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि डूब क्षेत्र में मौजूद सभी निर्माणाधीन और पहले से बने अवैध पक्के ढांचों की पहचान कर उन्हें तत्काल हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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