जिलाधिकारी लखनऊ व जिलाधिकारी सीतापुर का वेतन रोकने का कमिश्नर को आदेश
सड़क दुर्घटना के मामले में वाहन स्वामी व चालक से नहीं की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली
तहसीलदार का वेतन रोकने के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने पर कोर्ट सख्त
जौनपुर- 10 वर्ष पूर्व छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में क्षतिपूर्ति की वसूली वाहन स्वामी व चालक से न करने पर ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारी लखनऊ व जिलाधिकारी सीतापुर का वेतन रोकने का आदेश कमिश्नर लखनऊ को दिया। दुर्घटना करने वाले ट्रक का स्वामी लखनऊ का व चालक सीतापुर का निवासी है। पिछली तारीख पर तहसीलदार का वेतन रोकने का आदेश दिया गया स्पष्टीकरण मांगा गया इसके बावजूद कार्रवाई न होना कोर्ट ने आपत्तिजनक माना और आदेश की अवहेलना में दोनों जिलाधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया। अगले सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
बता दें कि 23 मई 2016 को 7:30 बजे सुबह त्रिलोचन बाजार में ट्रक चालक की उपेक्षा व लापरवाही से टक्कर मारने से वादिनी शबनम के पुत्र फैसल निवासी जलालपुर की मौत हो गई थी। वह हाई स्कूल पास था। बच्चों के परिजनों ने ट्रक मालिक विजय प्रकाश वर्मा निवासी महमूरगंज, कैसरबाग, लखनऊ ट्रक चालक राजीव शुक्ला निवासी कन्दुवापार, सीतापुर व ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा दाखिल किया था। ट्रक चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण कोर्ट ने वाहन स्वामी व चालक के ऊपर क्षतिपूर्ति का दायित्व अधिरोपित करते हुए 3.34 लाख रुपए 7% ब्याज की दर से अदा करने का आदेश 24 अगस्त 2017 को दिया था। बीमा कंपनी को बरी कर दिया था। आदेश का पालन न होने पर पीड़ित पक्ष ने वसूली के लिए ट्रक के मालिक व चालक के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया।कोर्ट ने आरसी जारी किया लेकिन अनुपालन नहीं हुआ।

