जिला खाद्य विपणन अधिकारी अमित द्विवेदी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी श्री सैमुअल पाल एन. के निर्देशों के अनुपालन में 22 अगस्त 2026 को खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जनपद के चीनी के व्यापारियों/डीलरों के स्टॉक का अभियान चलाकर निरीक्षण किया गया।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी अमित द्विवेदी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी श्री सैमुअल पाल एन. के निर्देशों के अनुपालन में 22 अगस्त 2026 को खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जनपद के चीनी के व्यापारियों/डीलरों के स्टॉक का अभियान चलाकर निरीक्षण किया गया।
जिला मुख्यालय में जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से तहसील सदर में, शाहगंज तहसील में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, शाहगंज द्वारा तथा तहसील मड़ियाहूँ में विपणन निरीक्षक/पूर्ति निरीक्षक, रामपुर द्वारा चीनी के विभिन्न डीलर्स के स्टॉक का निरीक्षण किया गया, जिनमें मौके पर निम्नवत् चीनी का स्टॉक उपलब्ध पाया गया – अशोक अग्रवाल एण्ड सन्स, रसूलाबाद, जौनपुर में 800.00 कुन्तल, श्री श्याम स्टोर, गल्ला मण्डी, जौनपुर में 650.00 कुन्तल, बाबू राम दिनेश कुमार, जौनपुर 500.00 कुन्तल, लक्ष्मी ट्रेडर्स, कलेक्टरगंज, शाहगंज 150.00 कुन्तल, देवेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, कलेक्टरगंज, शाहगंज में 243.00 कुन्तल, मे0 मनीष ट्रेडर्स, मेन रोड नगर पंचायत रामपुर, जौनपुर 600.00 कुन्तल स्टॉक की मात्रा है।
इस प्रकार उपरोक्त समस्त डीलर्स के गोदामों में भण्डारित चीनी का स्टॉक भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा 4000 कुन्तल से कम पाया गया। समस्त डीलर्स को चीनी के स्टॉक की सूचना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल  http://foodstock.dfpd.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करते हुये नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अद्यतन किये जाने के निर्देश दिये गयें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि चीनी का स्टॉक 30 दिन से अधिक अवधि के लिये भण्डारित न किया जाये। यदि किसी भी व्यापारी/डीलर द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

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