जिला पूर्ति अधिकारी जौनपुर ने अवगत कराया है कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, बरसठी द्वारा 01 सितम्बर 2026 को श्री राजेश प्यारेलाल जैसवार उचितदर विक्रेता ग्राम पंचायत-चकमलाई विकासखण्ड-बरसठी की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में माह-जुलाई, 2026 एवं माह-अगस्त, 2026 में वितरणोंपरान्त एवं माह-सितम्बर, 2026 हेतु आवंटित चावल के उठान के उपरान्त 9.96 कुं0 गेहूँ, 64.95 कुं0 चावल एवं 0.60 कुं0 चीनी अवशेष के रूप में मौजूद होना चाहिए था, जो निरीक्षण में शून्य पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा लिखित रूप से बयान दिया गया कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई खाद्यान्न स्टाॅक में नहीं है। उक्त आशय की जांच आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम-चकमलाई के कोटेदार श्री राजेश प्यारेलाल जैसवार के विरूद्ध 03 सितम्बर 2026 को थाना-बरसठी में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक श्रीमती रेनू द्विवेदी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी एवं विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत विक्रेता के दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित कर दिया गया है।
—————

