पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ““ऑपरेशन कन्विक्शन”” अभियान के अन्तर्गत थाना बदलापुर जौनपुर में अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर अभियुक्तगण प्रत्येक को 700/- रुपये कुल 2,800/-रुपये) के अर्थदण्ड से व न्यायालय उठने तक के दण्ड से दण्डित किया गया।*
——————————————————————————————–
अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना बदलापुर में एनसीआर सं0-225/2004, धारा-323/427 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी बदलापुर के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 08.04.2024 को माननीय न्यायालय ग्राम न्यायालय बदलापुर, जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1-तुलसीराम पुत्र मतोली, 2-छोटेलाल पुत्र मिठाई लाल, 3- मुरलीधर पुत्र मोतीलाल, 4-मुन्नीलाल पुत्र सन्तु नि0गण- पुरा रजवार थाना बदलापुर, जौनपुर को आरोपित धारा-323/427 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को न्यायालय उठने तक के दण्ड से व मु0- 700-700/- रुपये ( कुल 2,800/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

