सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही*
*ब्यूरो रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव*
*हरदोई* सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन/प्रवर्तन ने बताया है, कि शासन के निर्देशानुसार 01 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक प्रदेश स्तर पर एक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान चलाया जाना है जिसे मिशन सेफ फ्यूचर कहा जाएगा। इस अभियान में परिवहन विभाग की प्रशासन एवं प्रवर्तन शाखा द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ कई स्तरों पर कार्यवाही की जानी है। जिसके अनुपालन में स्कूली वाहनो के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, आज चेंकिग के दौरान 05 स्कूली वाहनो का चालान किया गया तथा 03 स्कूली वाहनो को विभिन्न थानो में निरूद्ध किया गया। जनपद के दक्ष इण्टरनेशनल स्कूल, निकट हरियाली पेट्रोल पम्प शाहाबाद के 13 वाहनों के तथा जय विद्या सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, खेतुई लखनऊ रोड हरदोई के 12 एवं न्यू हाईट्स स्कूल, नानक गंज ग्रन्ट लखनऊ के 11 वाहनों के प्रपत्र वैध नहीं हैं, इनके द्वारा अभी तक प्रपत्र वैध नहीं कराए गए है। जनपद हरदोई के समस्त ऐसे स्कूली वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि जिनके स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण की वैधता समाप्त हो चुकी है किन्तु अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे अपने स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण नवीनीकरण का कार्य तत्काल करा लें, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम में दी गई व्यवस्थानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अत्तिरिक्त समस्त प्रधानाचार्य/विद्यालय संचालकों से भी इस संबंध में अपील की जाती है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुये अपने-अपने विद्यालयों/स्कूलों में स्कूली वाहनों के रूप में संचालित ऐसे स्कूली वाहन जिनकी फिटनेस/बिना परमिट/प्रदूषण वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका संचालन कदापि न होने दें एवं ऐसे वाहन स्वामियों को उन्हें अपनी स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण नवीनीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं असुविधा से बचा जा सकें।
उन्होंने बताया कि 08 से 15 जुलाई तक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक एवं सख्त प्रवर्तन कार्यवाही संपादित की जायेगी और बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना प्रदूषण आदि सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरूद्ध सख्ती से चालान कर कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही के दौरान, स्कूल स्वामित्व में संचालित असुरक्षित/अनफिट वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उन वाहनों की भी कड़ी चेंकिग की जायेगी जो बिना बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण, बिना बीमा या निर्धारित सुरक्षा मानको का उल्लघंन करते हुए स्कूली बच्चो का परिवहन कर रहें है ऐसे वाहनो के चालान की कार्यवाही की जायेगी।

