उप कृषि निदेशक डा० वी० बी० द्विवेदी ने किसान बंधु को अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत रू० 6000 की वार्षिक धनराशि तीन समान किस्तों में आधार आधारित बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। भारत सरकार द्वारा जनपद के कई कृषक परिवारों की सूचनाए अपूर्ण पाए जाने पर उनके भुगतान पर रोक लगाई गयी है। इसके निम्न कारण है – विरासत से खेती/कृषि जमीन का आप द्वारा पूर्व भू-धारक का सही विवरण पंजीकरण के समय दर्ज नही कराया गया है। एक ही भूमि पर पूर्व एवं वर्तमान भू-स्वामी योजना का लाभ प्राप्त कर रहें है, लाभार्थी कृषक को 01 फरवरी 2019 के पश्चात विरासत के अतिरिक्त अन्य श्रोतो से भूमि प्राप्त हुई है।
अतः जनपद के उक्त कृषक परिवारों से अपील की गई है कि जिनकी किस्तें वर्तमान समय में प्राप्त नही हो रही है, भारत सरकार के पोर्टल www.pmkisan.gov.in पर उपलब्ध अपडेट मिसिंग इनफॉर्मेशन के अंतर्गत कृषक स्वयं अथवा नजदीकी जनसेवा केन्द्र के माध्यम से सूचनाएं एवं वांछित दस्तावेजों (जैसेः- आधार, पूर्व भू-स्वामी का मृत्यू प्रमाण-पत्र एवं सत्यापित खतौनी) को अपलोड / अद्यतन कराए, जिससे उनकी रोकी गई किस्त के भुगतान के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकें। अधिक जानकारी के लिए विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार एवं जनपदीय मुख्यालय उप कृषि निदेशक कार्यालय पर सम्पर्क कर सकते है।

