(कुशीनगर) हत्या के प्रयास के मामले में 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 15 हजार रुपए का लगा अर्थदण्ड

(कुशीनगर) हत्या के प्रयास के मामले में 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 15 हजार रुपए का लगा अर्थदण्ड
कुशीनगर, 22 अगस्त (आरएनएस)। जनपद के पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के हत्या के प्रयास आदि से जुड़े मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीएस-2 स्थान पडरौना द्वारा आरोपी एक अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के आधार पर 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
जानकारी के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा किए जा रहे निरन्तर प्रभावी पैरवी के क्रम में थाना कोतवाली पडरौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 57/2006 धारा 307/34, 325/34, 420, 406 भादवि0 में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व शासकीय अधिवक्ता के द्वारा प्रभावी पैरवी व सार्थक कार्यवाही किया गया। जिसके फलस्वरुप अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त आलमगीर पुत्र स्व0 नजीर अहमद साकिन खिरकिया अमवापार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 15,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 रामनयन यादव, एडीजीसी उपेन्द्र कुमार पाठक, प्र0नि0 कोतवाली पडरौना ओमप्रकाश तिवारी, पैरोकार हे0का0 राजकिशोर वर्मा का सराहनीय योगदान रहा है।

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