जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2025 हेतु मतदाताओं के लिए दी महत्वपूर्ण जानकारियां दी

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2025 हेतु मतदाताओं के लिए दी महत्वपूर्ण जानकारियां दी

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2025 हेतु दिनांक 05 फरवरी, 2025 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7.00 बजे से शुरू होकर सायं 5.00 बजे तक है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सायं 5.00 बजे मतदेय स्थल पर मतदान हेतु लाइन में लगे मतदाताओं का मतदान अधिकारी द्वारा मतदान कराया जायेगा।मतदाताओं के लिए मतदेय स्थल पर वोट डालने हेतु मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। जब कोई मतदाता मतदान हेतु जाता है तो उसे अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अन्य 12 पहचान पत्र दस्तावेजों में से किसी एक को मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य 12 पहचान पत्र दस्तावेज (यथा-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों / डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज. केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मतदेय स्थल पर मतदाताओं की पहचान किये जाने हेतु मान्य किये गये हैं। मतदाताओं को अपनी मतदेय स्थल संख्या एवं कम संख्या की जानकारी हो सके इसके लिए बी०एल०ओ० द्वारा मतदाता पर्ची मतदाताओं को वितरित की गयी है। बी०एल०ओ० द्वारा 97.26 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया जा चुका है। मतदाता पर्ची में मतदाता की सहायता हेतु मतदेय स्थल संख्या एवं मतदाता कमांक का विवरण रहता है। यदि यह पर्ची मतदाता के पास है और वह इसे लेकर पहचान पत्र के साथ मतदान अधिकारी के समक्ष जाता है तो मतदाता सूची में मतदाता कम संख्या देखने में मतदान अधिकारी को सुविधा होती है तथा समय की बचत भी होती है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पर्ची नहीं है तो मतदाता को इस आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जायेगा। मतदाता पर्ची का मतदाता के पास होना अनिवार्य नहीं है। मतदाताओं की सहायता हेतु मतदेय स्थल पर बी०एल०ओ० उपलब्ध रहेंगे, यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पर्ची नहीं है तथा उसे अपनी कम संख्या नहीं पता है तो वह संबंधित मतदेय स्थल के बी०एल०ओ० से अपनी कम संख्या की जानकारी कर सकता है ताकि मतदान अधिकारी के समक्ष कम संख्या बताने से मतदान अधिकारी को सुविधा होगी। मतदाताओं को मतदान के दिन मतदेय स्थल के अन्दर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन इत्यादि को ले जाना मना है।

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