जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-फरवरी, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की तिथि 08 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गयी थी, किन्तु कतिपय जनपदों में कतिपय उचित दर दुकानों पर तकनीकी समस्याओं के कारण लाभार्थियों के मध्य खाद्यान्न का पूर्ण वितरण नहीं कराया जा सका है। राशनकार्डधारक खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न हों, इसके दृष्टिगत शासन के द्वारा वितरण की तिथि-28 फरवरी 2026 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड -धारकों के मध्य प्रति कार्ड पर 10 किग्रा0 गेहूँ व 25 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 01 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट एवं 04 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा 28 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजना के वितरण की अन्तिम तिथि 28 फरवरी 2026 होगी। अतः पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-26.02.2026 के साथ-साथ दिनांक-28.02.2026 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी निर्देशो का पालन कराते हुए 28 फरवरी 2026 तक नियमानुसार लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।

