दिव्यांगों के लिए स्वकृति हुई दस हजार रूपये की सहायता राशि – डीएम
अयोध्या।दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों के अभिभावकों एवं दिव्यांगजनों के हितार्थ संचालित समस्त संस्थाओं एवं सज्जनों को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा “उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत खोखा/गुमटी/हाथ ठेला कय/संचालन हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0-10,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, इसमें रू0-7500/- की धनराशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0-2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में एवं दुकान निर्माण/कय हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में 20000 /- की धनराशि स्वीकृत की जाती है इसमें रू0-15000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा ऋण के रूप में रू0-5000/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।योजना की पात्रता हेतु दिव्यांगजन की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, दिव्यांगजन की वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो, दिव्यांगजन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, दिव्यांगजन किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाया हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय वेबसाइट divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास प्रमाण पंत्र तथा आधार कार्ड की छाया प्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी,अयोध्या विकास भवन कमरा नं0-06 में किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें
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