नये आपराधिक कानून (NCL) जागरूकता अभियान 2.0,यातायात माह, साइबर क्राइम एवं मिशन शक्ति फेज-05 के तहत विद्यार्थियों को दी गई जानकारी

*नये आपराधिक कानून (NCL) जागरूकता अभियान 2.0,यातायात माह, साइबर क्राइम एवं मिशन शक्ति फेज-05 के तहत विद्यार्थियों को दी गई जानकारी-*

आज दिनांक 12.11.2025 को St. Xavier’s School, बदलापुर, जौनपुर में श्री मनोज ठाकुर, प्रभारी सर्विलांस सेल, जनपद जौनपुर द्वारा नये आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)-2023 के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पुराना कानून अंग्रेजों द्वारा गुलामी के समय वर्ष 1860 में बनाया गया था, जो अंग्रेजों की व्यवस्था से मेल खाता था, इसलिए भारत की जनता में उस कानून के प्रति जनविश्वास का अभाव था। पुराने कानून में दंड को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि नया कानून 01 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, जिसमें न्याय को प्राथमिकता दी गई है।नये कानून में महिला संबंधी अपराधों एवं गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक जांच, गिरफ्तारी व बरामदगी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु वीडियोग्राफी, ‘शून्य एफआईआर’ (Zero FIR) की अवधारणा, E-FIR, समयबद्ध न्याय तथा विवेचना के दौरान अपराधी की संपत्ति जब्तीकरण जैसे नये प्रावधान लागू किए गए हैं।
*उपस्थित विद्यार्थियों को यातायात माह नवम्बर–2025 के दृष्टिगत यातायात संबंधी नियमों एवं कानूनों के बारे में भी जानकारी दी गई, जैसे—*

– 18 वर्ष से कम आयु में बिना लाइसेंस के वाहन न चलाएं।

– वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं।

– दोपहिया वाहन पर तीन सवारियां न बैठें।

– वाहन स्वामी की अनुमति के बिना किसी वाहन का प्रयोग न करें।

– शराब के नशे में वाहन न चलाएं।

– सड़क पर स्कूल आते-जाते समय बायीं पटरी पर चलें।

– चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं।

– सड़क संकेत चिह्नों — आदेशात्मक, सूचनात्मक एवं संकेतात्मक — का पालन करें।

*मिशन शक्ति फेज–05 के तहत छात्राओं को नये कानून में दिये गये महिला संबंधी अपराधों की प्राथमिकता के बारे में बताया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि—*

– किसी अंजान व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर न दें।

– किसी अंजान नंबर से आए कॉल पर बात न करें।

– किसी अंजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बातचीत न करें, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ब्लैकमेल किए जाने की संभावना रहती है।
यदि किसी महिला के साथ कोई अश्लील हरकत करता है या अश्लील फोटो/वीडियो भेजता है, तो इसकी सूचना तत्काल अपने परिजनों या शिक्षकों को दें तथा पुलिस महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर शिकायत दर्ज कराएं। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है।

*साइबर फ्रॉड के संबंध में बताया गया कि साइबर अपराधी अज्ञात नंबर से कॉल कर पहले लालच में डालते हैं और फिर जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं।*

– किसी भी नंबर को गूगल पर सर्च न करें।

– व्हाट्सएप पर किसी APK फाइल/लिंक को डाउनलोड न करें।

– सोशल मीडिया पर अंजान व्यक्तियों से मित्रता न करें।

– अपने मोबाइल का OTP किसी से साझा न करें।

– आधार कार्ड/एटीएम कार्ड संबंधी जानकारी किसी को न दें।

– अपना मोबाइल किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिए न दें, न ही अंजान व्यक्ति से पुराना मोबाइल खरीदें।

– Team Viewer या AnyDesk ऐप डाउनलोड न करें।

– लॉटरी या इनाम जीतने के कॉल से सतर्क रहें — बैंक कभी भी इस प्रकार कॉल नहीं करता।

– मोबाइल से बात करते समय UPI ट्रांजैक्शन न करें।

– साइबर अपराधी कई बार आधार कार्ड का पता बदलवाने के लालच में ठगी करते हैं, अतः उनके झांसे में न आएं।

– सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट दिखे तो उसका स्क्रीनशॉट व लिंक सुरक्षित कर लें।
– यदि मोबाइल चोरी हो जाए, तो अपनी शिकायत ऑनलाइन CEIR पोर्टल पर दर्ज करें, नजदीकी थाने पर सूचना दें तथा सिम कार्ड तुरंत बंद कराएं।
– साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।*

*सभी को साइबर अपराध के प्रति जागरूक रहने तथा अपने परिजनों व परिचितों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे अपराधों की रोकथाम संभव हो सके।*

*कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे जिनका समाधान प्रभारी सर्विलांस द्वारा किया गया।कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नये आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यातायात नियमों की जानकारी देना, मिशन शक्ति फेज–05, साइबर अपराध की रोकथाम एवं कानून के प्रति संवेदनशील बनाना रहा।*

*सोशल मीडिया सेल*
*जनपद-जौनपुर*

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