Jaunpur: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना जलालपुर जौनपुर में अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए आरोपित धारा- 323/504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक को दण्ड से व मु0-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना केराकत में एनसीआर संख्या-134/2003, धारा323/504 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी केराकत के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 10.04.2024 को माननीय न्यायालय-न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तहसील केराकत जिला जौनपुर द्वारा अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र बाबूराम नि0- बनपुरवा रेहटी थाना जलालपुर, जौनपुर को आरोपित धारा- 323/504 भा0द0वि में न्यायालय उठने तक के कारावास व मु0- 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

